क्या 108 फुट के हनुमान मूर्ति को कराया जा सकता है एयर लिफ्ट-DELHI HC

दिल्ली स्थित 108 फुट के झंडेवाला हनुमान जी की मूर्ति को एयर लिफ्ट करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों को दिए हैं। 

दरअसल, हाईकोर्ट करोल बाग में इलाके में अतिक्रमण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी, पुलिस और सिविक एजेंसियों को कहा है कि हनुमान जी की मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या उसे एयर लिफ्ट किया जा सकता है या नहीं?  इस पर रिपोर्ट दें। साथ ही इस बारे में LG के साथ भी मीटिंग करने के निर्देश दिए हैं। 

हाईकोर्ट का कहना है कि अमेरिका में भी कई जगहों पर कई गगनचुंबी इमारतों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमण की समस्या पर खासी नाराजगी जताई। 

अतिक्रमणों पर जताई नाराजगी 


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने यहां तक कहा कि एजेंसियां कोई काम नहीं करतीं और लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भले ही वह कितना भी अतिक्रमण कर लें। 15 नवंबर को हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों को अतिक्रमण हटाने और पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश दिया था। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। 


दिल्ली की पहचान 


दिल्ली में 108 फीट हनुमान मंदिर झंडेवाला मेट्रो रेलवे स्टेशन पास स्थित है। इसे संकट मोचन धाम के नाम से भी जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1994 में शुरू हुआ और परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 13 साल लग गए। इस मंदिर की खासियत यहां 108 फीट के हनुमान जी की विशाल प्रतिमा और वैष्णो देवी का दरबार है। मंगलवार और शनिवार को यहां भक्तों की भीड़ जुटती है। हनुमान की दोनों बाहें छाती खोलती और बंद करती तो सभी भक्तों को एक अद्भुत झलक मिलती है।
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