मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत 1 मई 2021 से राजस्थान में हो चुकी है। चिरंजीवी योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थी परिवारों को नि:शुल्क तथा गैर लाभार्थी परिवारों को 850 रुपए सालाना प्रीमियम पर फ्री इलाज मिलेगा। इस योजना में साधारण बीमारियों के लिए 50 हजार रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर है।
इस पोस्ट में जानकारी 11 मई 2021 तक अपडेट है। अधिक व ताजा जानकारी के लिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कौन ले सकता है
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दो श्रेणियां है। पहले, जन-आधार डेटाबेस से जुडे/पंजीकृत वें परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखते है। निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदाकार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित है।
दूसरे निर्धारित प्रीमियम 850 रुपए का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए है। यह प्रीमियम एक साल के लिए है।
चिरंजीवी योजना के पैकेज
योजना केवल आईपीडी प्रोसिजर्स एवं चिन्हित प्रोसिजर्स के लिए मान्य है। विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स उपलब्ध है। पैकेजेज को समझने में आसान बनाने के लिए इन्हें योजना के सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेज में बांटा है। इस योजना में लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएं शामिल है-
· पंजीकरण शुल्क
· बिस्तर व्यय
· भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय।
· शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क।
· एनेथिसिया (Anaesthesia), रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदि का खर्च
· दवाओं का खर्च
· एक्स-रे तथा जॉंच पर व्यय आदि।
· वायरस जनित रोगों से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला व्यय।
मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गयी जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है।
चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख
योजनार्न्तगत रजिस्ट्रेशन की 1 अप्रेल से 30 अप्रेल 2021 तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें 1 मई 21 से लाभ मिलना शुरू हो गया है। जबकि इसके बाद पंजीकरण हो रहा है, उन्हें भी लाभ पंजीकरण की दिनांक से मिलेगा।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के लिए online registration
लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। चिरंजीवी स्कीम में रजिस्ट्रेशन https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर कराया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। एसएसओ आई आप आधार नंबर से https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर बना सकते है। यह बहुत ही आसान है।
रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है। सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले सकेंगे।
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चिरंजीवी योजना में लाभ कैसे मिलेगा
योजनार्न्तगत लाभ लेने की प्रक्रिया- योजना में निःशुल्क उपचार का लाभ लेने के लिए निम्न चरणों की पालना की जायेगी-
· पात्र परिवार की पहचानः- पात्र परिवार की पहचान जन-आधार कार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/ पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से ही की जायेगी। अतः मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउन्टर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करें ताकि परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
· लाभार्थी की पहचान- परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जायेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड का नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्ह्ति किया जाकर मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा के सामने लाइव फोटो लिया जायेगा।
योजना के सॉफ्टवेयर में योजनार्न्तगत चयनित श्रेणी एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर ही मरीज को योजना में लाभ दिया जा सकेगा।
एक वर्ष तक के बच्चे के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः-योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है।
एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक का इलाज किया जाना सम्भव नहीं है। (ऐसी स्थिति में परिवार को सलाह दी जानी चाहिए कि बालक का नाम जन-आधार में किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुडवाया जा सकता है) परन्तु योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज जन-आधार कार्ड में नाम जुडने के पश्चात ही किया जा सकेगा।
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